कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि दोपहिया वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाए। इसी के तहत अब 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को बाइक या स्कूटर पर बैठाते समय हेलमेट पहनाना अनिवार्य होगा। कोर्ट के निर्देश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बिना सुरक्षा के बच्चों को लेकर चलने वाले अभिभावकों पर कार्रवाई तेज कर दी है।
सरकार ने भी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अगले छह महीनों में संबंधित नियमों में संशोधन करने की तैयारी शुरू कर दी है। बेंगलुरु के ट्रैफिक संयुक्त पुलिस आयुक्त कार्तिक रेड्डी का कहना है कि दुर्घटना कब हो जाए, यह कोई नहीं जानता, इसलिए छोटे बच्चों को भी सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। बाजार में करीब एक हजार रुपये तक में बच्चों के लिए हल्के और सुरक्षित हेलमेट उपलब्ध हैं, लेकिन कई अभिभावक अब भी इन्हें नहीं खरीदते, इसलिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।
बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के पालन और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहलें शुरू की हैं। इसी क्रम में ‘एक दिन के लिए पुलिसकर्मी बनें’ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों को ट्रैफिक मैनेजमेंट का अनुभव देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रतिभागियों को ट्रैफिक ड्यूटी की वास्तविक स्थिति समझने के साथ-साथ प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इसके लिए BTP ASTraM ऐप पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।









