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चार्ट बनने के बाद भी मिलेगा ट्रेन टिकट का रिफंड, जानिए आसान नियम

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए हैं। अगर आप ट्रेन का चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो क्लर्केज चार्ज काटने के बाद शेष रकम आपके अकाउंट में लौटाई जाती है।

पूरा रिफंड कब मिलेगा:

  • अगर रेलवे की ओर से ट्रेन कैंसिल हो जाती है।
  • अगर आपकी ट्रेन तीन घंटे या उससे ज्यादा लेट हो और आप यात्रा न करना चाहें।

पूरा रिफंड सभी क्लासों में लागू है, लेकिन ध्यान रहे कि ट्रेन में चढ़ जाने पर पूरा पैसा वापस नहीं मिलता।

लेट ट्रेन पर रिफंड पाने का तरीका:
IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन कर ‘File TDR’ ऑप्शन से रिक्वेस्ट डालनी होती है। इसके बाद रेलवे रिफंड प्रोसेस शुरू कर देता है। रेलवे की यह सुविधा यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन और लेट होने की स्थिति में आर्थिक राहत सुनिश्चित करती है।