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इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, 2 नवंबर तक भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की ओर से जारी उस नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है, जिसमें अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इमरान खान ने इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी।

मंगलवार, 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान FRRO की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा। वहीं, अभिनेता की ओर से पेश वकील वेंकटेश धोंड ने दलील दी कि नोटिस में देश छोड़ने की समयसीमा 28 अक्टूबर तय की गई है। ऐसे में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मौखिक आश्वासन दिया कि इस अवधि में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक स्थगित कर दी।

दरअसल, इमरान खान 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उनकी गर्लफ्रेंड भी प्रदर्शन में मौजूद थीं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ घंटे बाद रिहा कर दिया गया। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। प्रदर्शन में शामिल होने के बाद FRRO ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में अदालत 2 नवंबर को आगे सुनवाई करेगी।