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1 सितंबर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बदलेगा इमिग्रेशन नियम, मोबाइल बोर्डिंग पास से मिलेगा क्लियरेंस

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 1 सितंबर 2026 से इमिग्रेशन प्रक्रिया में अहम बदलाव होने जा रहा है। देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान फिजिकल बोर्डिंग पास दिखाने या उस पर इमिग्रेशन की मुहर लगवाने की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत यात्री अपने मोबाइल फोन में मौजूद ई-बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट पर कागजी प्रक्रिया को कम करना और यात्रियों के लिए क्लियरेंस प्रक्रिया को अधिक आसान और तेज बनाना है।

हालांकि, फिजिकल बोर्डिंग पास रखने वाले यात्रियों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वे प्रिंटेड बोर्डिंग पास के साथ यात्रा कर सकेंगे, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद उस पर इमिग्रेशन की मुहर नहीं लगाई जाएगी। इस बदलाव को लेकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने एयरपोर्ट ऑपरेटरों, CISF और अन्य संबंधित एजेंसियों को जानकारी दे दी है। सभी हितधारकों को नई डिजिटल व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 सितंबर से लागू होने वाली यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।