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पायरेसी पर सरकार सख्त: टेलीग्राम के 3,142 चैनल को पायरेटेड फिल्में-OTT कंटेंट हटाने का नोटिस

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने टेलीग्राम से अपने प्लेटफॉर्म पर साझा की जा रही पायरेटेड फिल्में और ओटीटी कंटेंट तुरंत हटाने को कहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जांच में टेलीग्राम के 3,142 चैनल ऐसे पाए गए हैं जो फिल्मों और ओटीटी शो सहित अवैध सामग्री का वितरण कर रहे थे। इन चैनलों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। यह कदम जियो सिनेमा और अमेज़न प्राइम वीडियो सहित कई स्ट्रीमिंग सेवाओं की ओर से की गई कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायतों के बाद उठाया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म लंबे समय से पायरेसी पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे उनके राजस्व और कंटेंट निर्माताओं के अधिकारों पर असर पड़ता है।

इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अक्टूबर 2025 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन किया था, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे। इन संशोधनों के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गैर-कानूनी सामग्री के मामले में अधिक जवाबदेह बनाया गया है। नए नियमों के मुताबिक, सरकार या अदालत से सूचना मिलने पर प्लेटफॉर्म को पारदर्शी, आनुपातिक और जवाबदेह तरीके से अवैध सामग्री हटाना अनिवार्य होगा। साथ ही वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही तय करने, गैर-कानूनी कंटेंट की स्पष्ट पहचान और सरकारी निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा जैसे प्रावधान भी जोड़े गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि टेलीग्राम चिन्हित चैनलों से पायरेटेड कंटेंट हटाकर नोटिस का पालन करेगा और ऑनलाइन पायरेसी पर लगाम लगाने में सहयोग करेगा।