National

14 मार्च को लगेगी नेशनल लोक अदालत, ट्रैफिक चालान पर 50% से 90% तक छूट का मौका

देशभर में National Legal Services Authority (NALSA) की ओर से 14 मार्च 2026 को पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबित मामलों, खासकर ट्रैफिक चालानों के निपटारे का सुनहरा मौका मिलेगा। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जुर्माने की राशि पर 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक छूट मिलने की संभावना है।

दिल्ली में टोकन स्लॉट 9 से 11 मार्च तक ऑनलाइन खोले जाएंगे, जबकि सुबह 10 बजे से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर टोकन आवंटित किए जाएंगे। लोक अदालत का आयोजन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कोर्ट परिसरों में किया जाएगा। इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, इंश्योरेंस क्लेम, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल और कुछ आपराधिक मामलों (समझौता योग्य) का निपटारा किया जाएगा। हालांकि तलाक जैसे पारिवारिक विवादों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लोक अदालत में हुआ फैसला अंतिम माना जाता है और इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता।

टोकन बुक करने के लिए वाहन मालिक पहले अपना चालान चेक करके उसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट या National Legal Services Authority की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद मोबाइल या ईमेल पर टोकन नंबर भेजा जाएगा। NALSA के अनुसार, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को समय और पैसे की बचत के साथ त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। जिन लोगों के भी पेंडिंग केस या चालान हैं, उन्हें समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।