पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला फेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने रावलपिंडी में अडियाला जेल में सुनाया, जहां इमरान खान पहले से ही कैद हैं। मामला मई 2021 में सऊदी अरब दौरे के दौरान इमरान खान को उपहार में मिले महंगे बुल्गारी गहनों के सेट को अत्यंत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है।
विशेष जज केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने अदालत में दोनों पर भ्रष्टाचार और लोक सेवकों के कदाचार के आरोप तय करते हुए यह सजा सुनाई। इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कारावास और लोक सेवकों के आपराधिक कदाचार के तहत 7 साल की सजा भुगतनी होगी। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इसी तरह 17 साल की जेल की सजा दी गई है।
साथ ही अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि यह राशि नहीं चुकाई गई, तो अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। इस फैसले ने पाकिस्तान की राजनीतिक दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लिए यह गंभीर चुनौती बन सकती है।


