दोपहिया वाहनों को देना होगा टोल टैक्स, 15 जुलाई से NHAI का नया नियम लागू

अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और आप लगातार नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण ने 15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों के लिए टोल टैक्स अनिवार्य करने की घोषणा की है. NHAI के नए नियमों के अनुसार, अब दोपहिया वाहनों को भी नेशनल हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स देना होगा, और यह भुगतान फास्टैग के माध्यम से करना अनिवार्य होगा. दोपहिया वाहन चालकों को अब हर उस टोल प्लाजा पर टोल देना होगा, जहां नियम लागू होंगे.

बता दें कि दोपहिया वाहनों को जब आप खरीदते हैं तो उसी दौरान टोल टैक्स को वसूल लिया जाता है. ऐसे में जब दोपहिया वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा से गुरजरते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है. नए नियम के मुताबिक, दोपहिया वाहनों को फास्टैग  के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा. जो नियम का उल्लंघन करता है उसे 2 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा.

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