J&K पुलिस के हेड कांस्टेबल के निर्वासन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जम्मू-कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल और उसके आठ भाई-बहनों को पाकिस्कतान भेजने के फैसले पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि ये सभी लोग जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं. बता दें कि अधिकारियों ने पहले उन्हें पाकिस्तानी नागरिक बताकर डिपोर्ट करने का नोटिस भेजा था. अब यह परिवार पंजाब के अटारी बॉर्डर से वापस जम्मू के पुंछ जिले में अपने घर लौट रहा है. कोर्ट ने यह फैसला हेड कांस्टेबल की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर दिया है. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि परिवार पुंछ का रहने वाला है.

न्यायमूर्ति राहुल भारती ने हेड कांस्टेबल अली की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर छोड़ने के लिए न कहा जाए और न ही मजबूर किया जाए. अली पिछले 27 सालों से पुलिस विभाग में सेवारत हैं और फिलहाल वैष्णो देवी मंदिर के कटरा आधार शिविर में तैनात हैं. राजस्व अभिलेखों से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि वे जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के वास्तविक निवासी हैं. न्यायाधीश ने सरकारी वकीलों से दो सप्ताह में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित कर दी है.

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