कोलकत्ता में आरजी कर मामले में आज सजा का एलान होना है । सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत आज दोपहर में सजा सुनाएगी। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास, जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।
यह घटना आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को घटी थी। 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसे लेकर डॉक्टरों ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। इस वारदात के 162 के बाद सियालदह कोर्ट ने शनिवार को आदेश दिया और संजय रॉय को दोषी माना। सीबीआई अदालत से दोषी को सख्स से सख्स सजा दिलाने की मांग करेगी।
इन धाराओं के तहत दोषी
बता दें कि 8-9 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर की हत्या के एक दिन बाद संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. सीबीआई ने आरजी कर मामले में संजय को एकमात्र आरोपी बनाया था. संजय रॉय को भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है.
न्यायाधीश दास ने नागरिक स्वयंसेवक संजय से कहा, “सीबीआई और गवाहों के बयानों के आधार पर मैं आपको दोषी मानूंगा.” आपकी अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है.” यह सुनकर संजय रॉ. ने कहा, ”मैंने कुछ नहीं किया.’ मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है. एक बार मेरी बात सुने.” जज ने कहा, “मैं तुम्हें सोमवार को सुनूंगा.”
