जीएसटी विभाग ने सिप्ला कंपनी पर लगाया एक करोड़ से अधिक का जुर्माना

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। देश की बड़ी फार्मा कंपनियों में शुमार सिप्ला लिमिटेड पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्राधिकरण ने एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि कंपनी को GST प्राधिकरण द्वारा पारित 18 दिसंबर, 2024 का एक आदेश मिला है. इस आदेश में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया गया है. कंपनी ने बताया कि विभाग ने 1,11,94,324 रुपये का जुर्माना लगाया है.

कंपनी ने कहा, “जीएसटी प्राधिकरण ने यह आदेश इस तर्क पर पारित किया है कि कंपनी ने अस्वीकार्य ट्रैन-1 क्रेडिट का लाभ उठाया है. जीएसटी प्राधिकरण ने लागू ब्याज और जुर्माने के साथ इसकी वसूली का आदेश दिया है.” सिप्ला ने कहा कि तथ्यों और प्रचलित कानून के आकलन के आधार पर उसका ‘यह मानना ​​है कि लगाया गया जुर्माना मनमाना और अनुचित है.’ कंपनी ने कहा, “कंपनी इस संबंध में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी.

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