न्यूज़ फ्लिक्स भारत, हिमाचल प्रदेश। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में आज (शनिवार) को सुबह 10.30 बजे नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें मस्जिद की ओर से वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं. बता दें कि अभी तक इस मामले में कोई भी फैसला नहीं आया है. वहीं, इस मामले में वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई को 5 अक्तूबर तक टाल दिया गया है. वहीं, सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के वकील से सवाल पूछा गया कि मस्जिद निर्माण के लिए पैसा कहां से आया. इस बारे में वकील कोई भी जवाब नहीं दे सके.
वहीं, नगर निगम के मुताबिक, मस्जिद निर्माण के मामले को लेकर वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है और बोर्ड एक बार इस मामले में जवाब दे चुका है. वर्ष 2009 में मस्जिद निर्माण मामले को लेकर नगर निगम के पास शिकायत पहुंची थी. नगर निगम का कहना है कि 2009 से अबतक सुनवाई के दौरान भी यहां पर निरर्माण हुआ है. वहीं, निर्माण कार्य रोकने के लिए 5 बार आदेश भी जारी हो चुके है.
बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद एक व्यक्ति के साथ हुई मारपीट से शुरु हुआ था. जानकारी के मुताबिक इस मारपीट के मामले को लेकर पुलिस केस भी दर्ज करवाया गया था. वहीं, मारपीट के मामले में आरोप लगे कि आरोपित उक्त व्यक्ति के साथ मारपीट करने के बाद मस्जिद के छिप गया था. जिसके बाद हिंदू संगठनों संजौली में प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताते हुए तोड़ने की मांग की, जिसके बाद से यह मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया. जिस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष औवेसी सहित अन्य नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी.