दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास 24 से 26 दिसंबर, 2025 तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान वीजा, पासपोर्ट या अन्य कांसुलर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। दूतावास ने बताया कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार संघीय सरकार के विभाग और एजेंसियां इन तिथियों पर बंद रहेंगी।
इस निर्णय का आधार पिछले वर्षों का परंपरागत आदेश है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 2018, 2019 और 2020 में भी क्रिसमस की पूर्व संध्या और अगले दिन संघीय कर्मचारियों के लिए छुट्टी घोषित की गई थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2024 में इसी परंपरा को जारी रखा और 2025 में भी यह आदेश लागू किया गया है।
अमेरिकी दूतावास ने अपनी आधिकारिक जानकारी में कहा है कि सेवाएं 26 दिसंबर, शुक्रवार से फिर से शुरू होंगी। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा या अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों के आधार पर कुछ कार्यालय खुले रह सकते हैं, इस बात का निर्णय विभाग प्रमुख करेंगे। इस अवधि में सभी सामान्य कांसुलर सेवाओं की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों को आवश्यक योजनाएं पहले से ही सुनिश्चित करने की सलाह दी जा रही है।









