सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने पहलगाम हमले पर PIL दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायाधीश आतंकवाद के मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं. बता दें कि 22 अप्रैल को हुए इस हमले 26 लोग मारे गए थे.
जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, “जिम्मेदार बनो. देश के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है. क्या यही तरीका है.. कृपया ऐसा मत करो. कब से एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ बन गए हैं? हम किसी भी बात पर विचार नहीं कर रहे हैं. कृपया आप जहां जाना चाहते हैं, वहां जाएं.”
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह ऐसा जरूरी समय है, जब देश का हर भारतीय आतंकवाद से लड़ने के लिए एकसाथ खड़ा है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी मांग कर सुरक्षाबलों का मनोबल ना गिराएं. ये मामला बहुत ही संवेदनशील है. ऐसे में इस मामले की संवेदनशीलता का भी ख्याल रखें. याचिकाकर्ता ने ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. वहीं, कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है.
