प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश थरूर के वकील की ओर से सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध पर पारित किया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से यह भी कहा, “आप इसे लेकर इतने भावुक क्यों हो रहे हैं?” साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर के लिए निर्धारित की गई है।
शिकायत भाजपा नेता राजीव बब्बर ने दर्ज कराई थी, जिनके वकील ने इस मामले को “मुख्य कार्यवाही दिवस” पर सुने जाने की मांग की। इस पर अदालत ने टिप्पणी की, “क्या विशेष कार्यवाही दिवस? चलिए, इस मामले को यहीं बंद करते हैं।”
बता दें कि शशि थरूर ने दिल्ली हाई कोर्ट के 29 अगस्त, 2024 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था और उन्हें 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।
