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‘अस्पताल, रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक जगहों से हटाएं आवारा कुत्ते’, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

देश में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में भेजा जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को वहीं वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को आठ सप्ताह के भीतर पर्याप्त बाड़े लगाने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आवारा कुत्ते पुनः सार्वजनिक स्थानों पर न लौट सकें। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हलफनामे दायर करने होंगे। कोर्ट ने अमाईकस की प्रस्तुत रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का आदेश दिया।