पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आज चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट ने ग्रुप‑D की सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब ग्रुप‑D में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई है.
किसानों और युवाओं को भी सरकार ने तोहफा दिया है. सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए पंजाब कैबिनेट ने किसानों की मांग के अनुरूप ‘दा सीड एक्ट बिल 2025’ अमेंडमेंट को मंजूरी दी है. बताया गया कि सीड एक्ट 1966 में संशोधन किया गया है. इसके अंतर्गत अब अगर पंजाब में कोई सब-स्टैंडर्ड बीज की बिक्री करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
बीज एक्ट 1966 की धारा में बदलाव किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी पहली बार अपराध करती है, तो 1 साल से 2 साल की सजा और 5 लाख से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. दूसरी बार अगर कंपनी अपराध करती है, तो उसे 2 साल से 3 साल की सजा तथा 10 लाख से 50 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
