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पटना हाईकोर्ट का कांग्रेस को निर्देश, पीएम मोदी पर बने AI वीडियो को तुरंत हटाएं

पटना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कांग्रेस को आदेश दिया है कि वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित एक आपत्तिजनक AI-जनित वीडियो को तुरंत हटाए. यह वीडियो बिहार कांग्रेस के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से पोस्ट किया गया था, जिसमें पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए दिखाया गया. अदालत ने इसे निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन माना है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है.

वीडियो को अपमानजनक और अरुचिकर बताते हुए कोर्ट ने उसके प्रसार पर तत्काल रोक लगाते हुए मौजूदा पोस्ट हटाने का अंतरिम आदेश जारी किया. इस वीडियो ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है. भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री और उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमला करार देते हुए कड़ी निंदा की है. साथ ही, अज्ञात कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ जालसाजी, मानहानि और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. वहीं कांग्रेस का कहना है कि वीडियो का उद्देश्य केवल राजनीतिक आलोचना था, न कि अपमान करना. मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में AI-जनित कंटेंट और राजनीतिक जवाबदेही जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.