निठारी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाईकोर्ट का फैसला, कोली और पंढेर को राहत

निठारी हत्याकांड से जुड़ा कानूनी अध्याय अब लगभग समाप्ति की ओर है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपियों सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को राहत दी है।शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दोनों आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा और इसके खिलाफ दायर CBI, उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित परिवारों की सभी अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला साक्ष्य के अभाव में दिया गया था और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

गौरतलब है कि 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली और पंढेर को दोषमुक्त करार देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया था। कोली और पंढेर पर 2006 में नोएडा के निठारी गांव और आसपास के इलाकों में कई बच्चों के साथ यौन शोषण और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे थे। यह मामला उस समय पूरे देश को झकझोर देने वाला साबित हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव भी समाप्त हो गया है।

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