हिमाचल प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त और प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार बनाए रखने के मकसद से सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ सामानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1 जून से प्रदेश में 500 मिलीलीटर से कम की पॉलिथीन टेरेफ्थैलेट टाइप यानी पीईटी पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेशों की अवहेलना करने वाले पर 500 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है.
प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश सी.अत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति को सुंदर स्वच्छ बनाए रखना का दायित्व भी सरकार का है. ऐसे में 1 जून से पानी की छोटी प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. शुरुआती चरण में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों,निगमों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ-साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी होटलों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. अब यदि कोई इन बोतलों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 500 से लेकर 10 हजार रुपए तक जुर्माना भी वसूला जाएगा.
