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दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ते ही GRAP-1 लागू, जानें किन बातों पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच इस सीजन में पहली बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण यानी GRAP-1 को लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता में गिरावट और आने वाले दिनों में स्थिति खराब रहने की आशंका को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इसकी जानकारी दी।

बुधवार दोपहर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 244 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। एक अन्य रिपोर्ट में AQI 226 भी बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं। मौसम विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब रह सकती है।

GRAP-1 के तहत दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। निर्माण और तोड़फोड़ वाली साइटों पर धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सड़कों पर पानी का छिड़काव और मशीनों से सफाई बढ़ाई जाएगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने के लिए निगरानी तेज होगी। वहीं, तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर निर्धारित प्रतिबंध लागू होंगे।

इसके अलावा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और औद्योगिक इकाइयों की जांच भी बढ़ाई जाएगी। CAQM ने संबंधित एजेंसियों को सभी उपाय तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नागरिकों से निजी वाहनों का अनावश्यक इस्तेमाल कम करने और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।