भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा करीब 12.76 लाख रुपये की बकाया लाइसेंस फीस को लेकर नोटिस जारी किया गया है। यह बकाया राशि उन्हें सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास T-6/23 के किराये और उस पर लगे जुर्माने के रूप में अदा करनी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, किरण खेर को यह नोटिस चंडीगढ़ प्रशासन के असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) रेंट्स की ओर से उनकी सेक्टर 8-ए की कोठी, नंबर 65, पर 24 जून 2025 को भेजा गया था। नोटिस में उन्हें जल्द से जल्द बकाया राशि जमा कराने को कहा गया है। यदि राशि समय पर जमा नहीं की जाती, तो कुल बकाया पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज भी लगाया जाएगा। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त राशि में किराये के अतिरिक्त 100% से 200% तक का जुर्माना भी शामिल है, जो नियत समय पर किराया जमा न कराने के कारण लगाया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन की यह कार्रवाई सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग और लापरवाही को रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
