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ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला उनके ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ नामक वीडियो से जुड़ा है, जिसे लेकर विकास पांडे ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

जानकारी के मुताबिक, 12 अक्टूबर को कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ नए समन जारी करने का निर्देश दिया था। हालांकि, समन तामील कराने वाले अधिकारी की रिपोर्ट में बताया गया कि नोटिस भेजने के समय उनका घर बंद था। इसके बाद कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

यह विवाद मई 2018 में ध्रुव राठी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो से शुरू हुआ था। शिकायत के मुताबिक, वीडियो में कथित तौर पर दावा किया गया था कि भाजपा आईटी सेल ने उन्हें बदनाम करने के लिए एक व्यक्ति को रिश्वत देने की कोशिश की थी। बाद में तत्कालीन दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया था।

शिकायतकर्ता विकास पांडे ने कोर्ट को बताया था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं, जिसके कारण उन्हें समन तामील कराने में लंबे समय से परेशानी हो रही है। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, राठी को पहली बार 23 जुलाई 2019 को समन जारी किया गया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।