ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर 45 दिन की शेल्फ लाइफ वाले खाद्य उत्पादों की डिलीवरी अनिवार्य : FSSAI

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों के मद्देनजर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने ऑनलाइन मंचों पर केवल ऐसे खाद्य उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करें जिनकी शेल्फ लाइफ कम से कम 45 दिन बची हो। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, FSSAI ने इस संबंध में अनुपालन आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिए ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के साथ एक बैठक आयोजित की।

इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए FSSAI के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गंजी कमला वी. राव ने FBOs से उपभोक्ताओं को डिलिवरी के समय ऐसे उत्पाद प्रदान करने का आग्रह किया जिनकी शेल्फ लाइफ कम से कम 30 प्रतिशत या 45 दिन शेष हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स मंच पर किसी भी उत्पाद के बारे में किए गए दावे उत्पाद के लेबल पर दी गई जानकारी के अनुरूप होने चाहिए और FSSAI के लेबलिंग और प्रदर्शन नियमों का पालन होना चाहिए।

FSSAI ने बिना समर्थन वाले दावों के खिलाफ भी चेतावनी दी, जिससे भ्रामक जानकारी को रोका जा सके और उपभोक्ताओं को सटीक उत्पाद विवरण प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहे।