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दिल्ली: ट्रकों की ‘नो एंट्री’ परमिशन अब पूरी तरह ऑनलाइन, जानिए कैसे करें आवेदन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2026 के लिए ट्रकों और अन्य कमर्शियल मालवाहक वाहनों की ‘नो एंट्री जोन’ परमिट प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है. अब ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारियों और ट्रक मालिकों को किसी भी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आवेदन की प्रक्रिया को घर बैठे https://traffic.delhipolice.gov.in/nep वेबसाइट पर पूरा किया जा सकता है. यह पहल दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए की गई है. इससे समय की बचत होगी और सभी दस्तावेज़ और परमिट को ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकेगा.

आवेदन की मुख्य तारीखें:

शुरुआत: 15 अक्टूबर 2025

अंतिम तिथि: 14 नवंबर 2025

बिना वैध परमिट के नो एंट्री जोन में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई और चालान हो सकता है.

आवेदन प्रक्रिया:

वेबसाइट पर जाएं और ‘New User Registration’ पर क्लिक करें

OTP वेरिफिकेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरें

जरूरी दस्तावेज (RC, लाइसेंस, PUC, इंश्योरेंस आदि) अपलोड करें

फीस का भुगतान ऑनलाइन करें

आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर ट्रैक करें

हेल्पलाइन: किसी भी समस्या के लिए 1095 या 011-25844444 पर कॉल करें या @dtptraffic ट्विटर हैंडल पर संपर्क करें. यह कदम दिल्ली को ट्रैफिक स्मार्ट और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है.