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सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, 27 फरवरी को अहम सुनवाई

एआई तकनीक के तेज़ी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच मशहूर हस्तियों की पहचान से जुड़े अधिकार एक बार फिर कानूनी बहस के केंद्र में आ गए हैं. इसी कड़ी में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और एक चीन स्थित एआई वॉइस प्लेटफॉर्म आमने-सामने हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. इस याचिका में चीनी कंपनी ने पहले से लागू अंतरिम आदेश पर आपत्ति जताई है.

दरअसल, सलमान खान ने अपनी आवाज़, नाम, अंदाज़ और छवि के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था. उनका तर्क था कि एआई के ज़रिये तैयार की जा रही सिंथेटिक आवाज़ें और डीपफेक कंटेंट न केवल भ्रम फैलाते हैं, बल्कि उनकी ब्रांड वैल्यू और निजी अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं. इस पर अदालत ने दिसंबर 2025 में एक अंतरिम आदेश पारित कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स को निर्देश दिया था कि बिना अनुमति इस्तेमाल किए गए ऐसे कंटेंट को हटाया या सीमित किया जाए.

अब संबंधित एआई कंपनी चाहती है कि उस आदेश को रद्द किया जाए. कंपनी का कहना है कि वॉइस मॉडल तैयार करना तकनीकी नवाचार का हिस्सा है और मौजूदा पाबंदियां उसके कारोबार और शोध कार्यों को नुकसान पहुंचा रही हैं. उसका दावा है कि उसकी सेवाएं सीधे तौर पर किसी अभिनेता की छवि का दुरुपयोग नहीं करतीं.

यह मामला सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं है. अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और नागार्जुन जैसे कई कलाकार भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर चुके हैं. हाईकोर्ट में 27 फरवरी को होने वाली सुनवाई से यह तय होने की उम्मीद है कि एआई इनोवेशन और किसी व्यक्ति की पहचान पर अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा.