Delhi

ईडी समन विवाद में अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भेजे गए समनों से जुड़े अवमानना मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने उन्हें इस प्रकरण में बरी कर दिया। यह फैसला उस शिकायत पर आया था, जिसमें ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जारी समनों का पालन नहीं किया।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत में यह मामला फरवरी 2024 में दायर किया गया था। ईडी का कहना था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत जारी किए गए कई समनों के बावजूद केजरीवाल एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली की 2021–22 की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने अलग-अलग तारीखों पर कुल पांच समन जारी किए थे। ये जांच मूल रूप से सीबीआई द्वारा अगस्त 2022 में दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ी थी, जो उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। उसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई।

इस पूरे प्रकरण में केजरीवाल को मुख्य मामले में पहले गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। ताजा आदेश के साथ, समन की अवहेलना से जुड़े आरोपों से उन्हें राहत मिल गई है। इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास की जीत बताया है, जबकि राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी रणनीतियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।Netflix का बड़ा बदलाव! अब Live शो में वोटिंग कर सकेंगे दर्शक, AI फीचर्स और नए ऐप का भी ऐलान