बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की ओर से जारी भारत छोड़ने के नोटिस पर लगी रोक को 7 दिसंबर तक बरकरार रखने का आदेश दिया है। इस मामले में 2 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड से जुड़े नियमों का दोबारा उल्लंघन नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी।
सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से अदालत में कहा गया कि उनका कथित विरोध प्रदर्शन के आयोजकों या किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार, बच्चा और निजी जीवन भारत में ही है। उन्होंने अदालत से देश में रहने की अनुमति देने की अपील करते हुए हर जरूरी आश्वासन देने की बात कही।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अंडरटेकिंग देना पर्याप्त नहीं होगा। इमरान को यह भी स्पष्ट करना होगा कि कथित विरोध प्रदर्शन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका क्या थी और उनका उससे कितना जुड़ाव था। अदालत ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा।
दरअसल, यह मामला मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इमरान इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके बाद FRRO ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था। इमरान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब अदालत इस मामले में 7 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी। तब तक उन्हें भारत छोड़ने के नोटिस से अंतरिम राहत मिली रहेगी।


