Delhi

सोशल मीडिया अवमानना केस में केजरीवाल को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 16 नवंबर तक टाली

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के संबंध में कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई 16 नवंबर तक टाल दी है। अदालत ने आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें अभी तक उस पूरी सामग्री की प्रति नहीं मिली है, जिसके आधार पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई। इस पर पीठ ने रजिस्ट्री को संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

इसी दिन अधिवक्ता अशोक चैतन्य की ओर से दायर अलग अवमानना याचिका पर भी सुनवाई होगी। इस याचिका में केजरीवाल, AAP नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास समेत अन्य लोगों पर न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ कथित सोशल मीडिया अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।

मामले में 19 मई को हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केजरीवाल और अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया था। इससे पहले 14 मई को न्यायमूर्ति शर्मा ने केजरीवाल, सिसोदिया, सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और विनय मिश्रा समेत कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। अदालत ने सोशल मीडिया पोस्ट, कथित एडिटेड वीडियो और अदालती कार्यवाही के क्लिप्स के प्रसार पर भी आपत्ति जताई थी।