Gujrat

मां-बाप को बिना बताए नहीं कर पाएंगे शादी, जानें क्या है गुजरात सरकार का नया नियम

Gujarat की भाजपा सरकार विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में अहम संशोधन पर विचार कर रही है। विधानसभा में डिप्टी सीएम Harsh Sanghavi ने प्रस्ताव रखा कि शादी रजिस्ट्रेशन से पहले दूल्हा-दुल्हन को यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने माता-पिता को सूचित किया है या नहीं। मसौदे के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार दोनों पक्षों के अभिभावकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे व्हाट्सऐप, या अन्य तरीके से सूचना देंगे। सत्यापन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण पूरा होगा और विवरण सरकारी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि उसे प्रेम विवाह से आपत्ति नहीं, लेकिन धोखे की घटनाओं पर रोक जरूरी है। Aam Aadmi Party ने प्रस्ताव का स्वागत किया, जबकि Indian National Congress ने टिप्पणी नहीं की। कानूनी विशेषज्ञों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा मुद्दा बताया और न्यायिक जांच में चुनौती की संभावना जताई। पिछले तीन महीनों में विभिन्न समुदाय संगठनों के साथ कई बैठकों के बाद यह मसौदा तैयार किया गया है।