आप चाहते हैं की हम राष्ट्रपति को ऐसा करने का आदेश, हम पर पहले ही लग रहे आरोप -SC

देश का सर्वोच्च न्यायालय इन दिनों सुर्ख़ियों में छाया हुआ है। बता दें की सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल व राष्ट्रपति को दिए गए आदेश के बाद कई भाजपा नेताओं ने इस निशाना साधा है। इस मामलें में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने -सामने आ गया है। वहीँ इस मामलें में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ब्यान जारी किया है। वक्फ अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल की हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप का आरोप लग रहा है।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस विष्णु शंकर जैन का कहना है कि हिंसा पर काबू पाने के लिए बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने अदालत से गुजारिश की है कि वो केंद्र को सुरक्षाबलों की तैनाती करने और बंगाल हिंसा की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दे।

याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि “आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को ऐसा करने का आदेश दें? मगर हमारे ऊपर पहले ही कार्यपालिका के काम में दखलअंदाजी करने का आरोप लग रहा है। इसलिए प्लीज”।

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