ITR फाइलिंग में देरी पर भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना!

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है. लेकिन, अगर आपने 15 सितंबर के बाद ITR फाइल किया, तो न सिर्फ भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है.

देरी से ITR फाइल करने पर हो सकते हैं ये नुकसान

फाइनेंशियल हिस्ट्री पर बुरा असर

लोन एप्लिकेशन में दिक्कत

रिफंड क्लेम में देरी

वीजा प्रोसेस में बाधा

कितना देना होगा जुर्माना?

अगर आप 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको आयकर कानून के तहत देरी से फाइलिंग का जुर्माना देना होता है. जुर्माने की राशि आपकी कुल सालाना आय के आधार पर तय होती है.

सालाना आय और देरी का जुर्माना

5 लाख रुपये से कम- 1,000 रुपये

5 लाख रुपये से ज्यादा- 5,000 रुपये

इसके अलावा, अगर आपके ऊपर टैक्स बकाया है और आपने उसे समय पर नहीं चुकाया है, तो हर महीने 1% का ब्याज भी अतिरिक्त देना पड़ सकता है.

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