केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के उपयोग पर नया नियम लागू किया है, जिसके तहत WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसी ऐप्स सिर्फ तभी काम करेंगी जब फोन में सक्रिय SIM लगा हो। यह बदलाव दूरसंचार विभाग (DoT) के Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत किया गया है। नए नियमों के अनुसार, SIM निकालते ही ऐप ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाएगा और दोबारा इस्तेमाल के लिए वही नंबर वेरिफिकेशन करना होगा।
WhatsApp Web पर भी सख्ती की गई है। अब हर 6 घंटे में वेब ऐप अपने आप लॉगआउट होगा और फिर QR कोड से लॉगिन करना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम फर्जी नंबर और विदेश से चलाए गए अकाउंट से होने वाले साइबर अपराधों को रोकने के लिए जरूरी था।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे धोखाधड़ी और स्पैम मैसेज कम होंगे और हर अकाउंट SIM से जुड़ा होने से ट्रेस करना आसान होगा। हालांकि कुछ का मानना है कि अपराधी नए नकली SIM ले सकते हैं। आम यूजर्स के लिए इसका असर यह होगा कि दो फोन में एक साथ ऐप इस्तेमाल मुश्किल होगा, विदेश में बिना SIM ऐप चलाना बंद होगा और बैकग्राउंड सर्विसेज भी SIM पर निर्भर हो जाएंगी। सरकार का दावा है कि यह डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा और ऑनलाइन ठगी की घटनाओं में कमी लाएगा।









