BJP MP को धक्का देने पर राहुल गांधी पर क्या होगा एक्शन?, जानें नियम

नई दिल्ली। संसद के बाहर आंबेडकर मुद्दे को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का-मुक्की हो गई. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल ले जाया गया,जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के धक्का देने के कारण उन्हें चोट लगी. वहीं, राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज संसद मार्ग थाने में पहुंचे.

वहीं, संसद परिसर के बाहर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब मैं संसद के अंदर जा रहा था तो भाजपा के सांसदों ने उन्हें धमकाया और धक्का दिया. इसलिए यह हुआ. आइए जानते हैं यदि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा शिकायत दर्ज करवाती है कि तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है. क्या कहते हैं नियम..

बता दें कि भारत का संविधान संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार देता है. इसके तहत संसद के सदस्यों को अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट दी गई है. इसके अलावा संसद द्वारा पब्लिश किसी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट को लेकर किसी सांसद के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती. इसके अलावा संसद की कार्यवाही की वैधता को लेकर अदालत कोई सवाल नहीं उठा सकती.

संसद की कार्यवाही के लिए जो सांसद शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं. संसद की कार्यवाही से संबंधित किसी सत्य रिपोर्ट के न्यूज पेपर में पब्लिश होने पर उसे न्यायिक कार्यवाही से छूट भी मिल जाती है.