आरजी कर अस्पताल में तैनात CISF कर्मियों का सहयोग नहीं कर रही पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र ने खटखटाया SC का दरवाजा

न्यूज़ फ्लिक्स भारत, पश्चिम बंगाल। कोलकाता के एक अस्पताल में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती को अनिवार्य करने वाले अदालत के आदेश का पश्चिम बंगाल में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया है. सरकार ने चेतावनी दी है कि अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप अदालती कार्यवाही की अवमानना हो सकती है. केंद्र ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में CISF कर्मियों की तैनाती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है और कहा है कि आवास, सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता और कमी के कारण ड्यूटी कर्मियों को ड्यूटी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आवेदन में पश्चिम बंगाल को सीआईएसएफ को पूर्ण सहयोग देने और 20 अगस्त के आदेश का अक्षरशः पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने या जानबूझकर गैर अनुपालन के लिए अवमानना कार्यवाही का सामना करने का निर्देश देने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को सीआईएसएफ को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जहां 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के कारण देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुआ था.