Waqf Amendment Act 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई खत्म हो गई है. सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार दो जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम पारित होने के बाद हुई हिंसा पर संज्ञान लिया. सीजेआई ने कहा कि एक बात बहुत परेशान करने वाली है, हिंसा. यह मुद्दा कोर्ट के सामने है और हम इस पर फैसला लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वक्फ बाय यूजर का पंजीकरण कैसे किया जाएगा, क्योंकि दस्तावेजों का अभाव हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को रद्द करने” से समस्या पैदा होगी, इसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 साल पहले का इतिहास फिर से नहीं लिखा जा सकता.
बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में बहस के बाद 4 अप्रैल को संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ. 5 अप्रैल को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी. सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी की. तब से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
