उत्तराखंड सरकार ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया है . बता दें की यह देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता UCC को लागू कर दिया है . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले, दोपहर करीब 12:30 बजे इस महत्वपूर्ण कानून को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में लागू कर दिया। उत्तराखंड में समान नागरिक कानून संहिता की अधिसूचना जारी करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की. सभी ने समन्वय के साथ काम किया. मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है. समानता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए यूसीसी को लागू कर रहे हैं.
सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार एक समान हो गए हैं. सभी धर्म की महिलाओं के लिए अब एक पूरा कानून है. सीएम ने कहा कि यह क्षण आज मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक है. यह कानून लागू होने से हलाला, इद्दत, बहुविवाह, तीन तलाक पर पूरी तरह से रोक लगेगी.
बता दें UCC अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा. यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे. जबकि नगर पंचायत – नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे. इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे. छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे. इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे.
