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उत्तर प्रदेश: आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोहरे पैन कार्ड मामले में 7 साल कैद

उत्तर प्रदेश के रामपुर में विशेष सांसद-विधायक मजिस्ट्रेट अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोहरे पैन कार्ड के मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई। मामला भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दिसंबर 2019 में दर्ज कराया गया था। सक्सेना ने आरोप लगाया कि खान और उनके बेटे ने अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड बनवाए थे और उनका उपयोग बैंकिंग लेनदेन, आयकर विवरण और अन्य उद्देश्यों के लिए किया।

आरोप के अनुसार, अब्दुल्ला आज़म के दो पैन कार्ड में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी—एक में 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990। शिकायत में यह भी कहा गया कि ये पैन कार्ड जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए और गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए।

अदालत में दोषसिद्धि के बाद आज़म खान और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। सुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना भी मौजूद रहे। अदालत ने इस मामले में स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी दस्तावेजों के जालीकरण और दोहरे पैन कार्ड जैसे घोटाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और कानूनी समुदाय में हलचल मची है, और यह मामला भ्रष्टाचार और दस्तावेजों की धोखाधड़ी पर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।