अवैध तरीके से मकान गिराने को लेकर यूपी सरकार को फटकार

न्यूज़ फिल्क्स भारत। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से मकान गिराने को लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाईं है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अधिकारियों के रवैये को ‘दमनकारी’ करार दिया. अदालत ने सख्त लहजे में राज्य के वकील से कहा कि ‘आप बुलडोजर लेकर रातोंरात घर नहीं गिरा सकते.’ बेंच ने कहा, ‘आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है… किसी के घर में घुसकर बिना किसी सूचना के उसे ध्वस्त करना.’

सुप्रीम कोर्ट मनोज टिबरेवाल आकाश की ओर से भेजी गई एक शिकायत के आधार पर 2020 में दर्ज एक सुओ मोटो याचिका पर सुनवाई कर रहा था. आकाश का जिला महाराजगंज में स्थित घर 2019 में एक सड़क चौड़ी करने के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के मामले की जांच करने और याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.