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उन्नाव मामला: सुप्रिया श्रीनेत ने सेंगर को जमानत देने के फैसले की कड़ी आलोचना की, CBI करेगी चुनौती

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सजा निलंबित करने और जमानत देने के फैसले की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हत्या और सामूहिक बलात्कार का दोषी, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, उसे छह साल के भीतर रिहा कर दिया गया। श्रीनेत ने सवाल उठाया कि इस तरह के फैसले के बाद क्या देश में बेटियों को न्याय मिलेगा। सुप्रिया ने बताया कि जब पीड़िता और उसकी मां इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण विरोध कर रही थीं, तब दिल्ली पुलिस ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्होंने अदालत से अपील की कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।

इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने घोषणा की है कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। CBI ने बताया कि उन्होंने विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने का निर्णय लिया है। आरोपी सेंगर ने जमानत याचिका और अपील दायर की थी, जिसका CBI और पीड़ित परिवार ने विरोध किया। खंडपीठ ने कुलदीप को 15 लाख रुपये के जमानत बांड जमा करने के बाद सजा निलंबित कर जमानत दी थी।