केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। निर्मला सीतारमण ने आम बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की मौजूदगी में केंद्रीय बैंक के गवर्निंग परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब इसको संसद में रखा जाएगा, जहां से इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजे जाने की संभावना है। समिति द्वारा लौटाए जाने के बाद फिर से विधेयक को संसद में रखा जाएगा और संसद से पारित होने के बाद यह विधेयक प्रभावी होगा।
उल्लेखनीय है कि नया विधेयक छह दशक पुराने कानून का स्थान लेगा। नए विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानून को समझना आसान बनाना है और कोई नया कर बोझ नहीं डालना है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या लंबे वाक्य नहीं होंगे। निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि नया कर विधेयक संसद के चल रहे सत्र में पेश किया जाएगा।
