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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया 10% ग्लोबल टैरिफ, भारत को मिली आंशिक राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump की ट्रेड नीति में बड़ा बदलाव तब आया जब Supreme Court of the United States ने 20 फरवरी 2026 को 6-3 बहुमत से फैसला देते हुए IEEPA के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों के नाम पर अनिश्चित और व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। इससे पहले लागू 25% तक के टैरिफ रद्द हो गए और कंपनियों को रिफंड का रास्ता खुल गया।

फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत सभी देशों पर 10% अस्थायी ग्लोबल टैरिफ लागू कर दिया, जो 150 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा और कांग्रेस की मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है। भारत पर पहले 25% पेनल्टी टैरिफ था, जो अंतरिम डील के बाद 18% हुआ। अब नए नियम के तहत भारत पर 10% ड्यूटी लागू होगी, जिससे टेक्सटाइल, फार्मा और जेम्स-ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को राहत मिल सकती है। हालांकि भविष्य में सेक्शन 301 जांच के आधार पर लक्षित ऊंचे टैरिफ भी लगाए जा सकते हैं।