इस देश ने सरोगेसी को बताया ‘यूनिवर्सल क्राइम’, नया कानून पारित

न्यूज़ फ्लिक्स भारत। इटली में अधिकार समूहों और विपक्षी दलों ने सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने के लिए विदेश जाने वाले दम्पतियों पर नए प्रतिबंध को “अमानवीय” करार दिया है. प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा प्रस्तावित नया कानून इटली में सरोगेसी पर मौजूदा प्रतिबंध को आगे बढ़ाता है। इसमें उन लोगों को अधिकतम दो साल की जेल और 1 मिलियन यूरो तक के जुर्माने का प्रावधान है, जो ऐसे देश की यात्रा करते हैं, जहाँ सरोगेसी के ज़रिए बच्चा पैदा करना कानूनी है.

मेलोनी के गठबंधन द्वारा चुनाव में किया गया यह प्रतिबंध बुधवार को सीनेट द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके पक्ष में 84 और विपक्ष में 58 वोट पड़े. एक अनुमान के अनुसार, 250 इतालवी जोड़े हर साल सरोगेट बच्चे पैदा करने के लिए विदेश जाते हैं. सरोगेसी पर नए कानून के बाद इसे ‘यूनिवर्सल क्राइम’ कहा जा रहा है.

बता दें कि फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों में सरोगेसी पर प्रतिबंध हबै. यानी बच्चे के जन्म के समय सरोगेट ही कानूनी रूप से बच्चे की मां होती है, हालांकि, यहां अभी भी आमतौर पर भावी माता-पिता को अन्य तरीकों से बच्चे के साथ कानूनी बंधन स्थापित करने की अनुमति देते हैं. जैसे सरोगेट मां के साथ-साथ आनुवंशिक पिता को या गोद लेने के माध्यम से दोनों माता-पिता को कानूनी मान्यता देकर. ऐसी ही कुछ मामलों में सरोगेसी की मांग कुछ देशों में की गई है. हालांकि, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने नए सरोगेसी प्रतिबंध को “सामान्य ज्ञान” कहा है. हालांकि उनके इस फैसले को कुछ लोग महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के विपरीत मान रहे हैं.

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