ITR फाइलिंग की डेडलाइन कल है! देरी की तो लग सकता है जुर्माना

अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो अब और देरी मत कीजिए, क्योंकि 15 सितंबर 2025 इसकी आखिरी तारीख है। बस एक दिन बाकी है, और देर करने पर जुर्माने की तलवार आपके सिर पर लटक रही है. आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आपने तय समय पर ITR नहीं भरा तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए जुर्माना 1,000 रुपये तय किया गया है. अगर आप 15 सितंबर के बाद फाइल करेंगे, तो भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन लेट फाइलिंग चार्ज देना अनिवार्य होगा। साथ ही, कुछ टैक्स लाभ और रिफंड क्लेम करने में दिक्कतें आ सकती हैं.

कैसे करें ITR फाइल?

बस 30 मिनट में आप घर बैठे रिटर्न फाइल कर सकते हैं:

जाएं incometax.gov.in

PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें

‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें

Assessment Year (2025-26) चुनें

सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करें

प्री-फिल्ड डेटा चेक करें, जरूरी बदलाव करें

रिटर्न सबमिट करें और वेरीफाई करना न भूलें

error: Content is protected !!