मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने परिवार के लोगों से बात करने की इजाजत दी है. स्पेशल जज जस्टिस चंदरजीत सिंह ने आतंकी राणा को एक बार के लिए फोन कॉल की छूट दी है. बता दें कि राणा ने विदेशी नागरिक होने और उसके परिवार को उसकी स्थिति जानने का अधिकार होने का हवाला देते हुए बातचीत की अनुमति मांगी थी.
कोर्ट ने कहा है कि वह सिर्फ एक बार ही अपने परिवार से बात कर पाएगा. जज ने कहा कि यह कॉल जेल मैनुअल के अनुसार होगी और तिहाड़ जेल प्रशासन की निगरानी में की जाएगी. इसी तरह कोर्ट ने अधिकारियों को 10 दिनों में राणा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की दूसरी रिपोर्ट और राणा को नियमित रूप से फोन कॉल करने की अनुमति देने या न देने पर उनके स्पष्ट रुख की रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं.
64 वर्षीय तहव्वर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई बिजनेसमैन रहा है. वह फिलहाल भारत की न्यायिक हिरासत में है. वह 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमेन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है. हेडली अमेरिकी नागरिक है, जिसके साथ तहव्वुर राणा ने लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी जैसे शैडो टेरर संगठनों के कई अन्य पाकिस्तानी सहयोगियों के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची थी.
