हिमाचल में प्लानिंग एरिया को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अब सवा बीघा जमीन तक मकान बनाने पर टीसीपी एक्ट नहीं लगेगा. एक हज़ार वर्ग मीटर तक लोग बिना अनुमति से भवनों का निर्माण कर सकेंगे. पहले यह 2,500 वर्ग मीटर था.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह जानकारी प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक-2024 पर चर्चा के जवाब में कही. विधानसभा के सदस्यों ने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की सिफारिश की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया विधेयक नहीं है. विधयेक पुराना है. इसमें कुछ संशोधन है. ऐसे में इसे कमेटी को नहीं भेजा जा सकता है. सीएम और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री के जवाब से संतुष्ट सदन में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई. इससे पहले नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि विधानसभा सदस्यों की ओर से की गई चर्चा के जवाब में कहा कि सभी विधायकों ने आपदा पर चर्चा की है.