चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़िए

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों पर आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें नवजात बच्चों की चोरी से जुड़े मामलों पर सख्ती से काम करें. जिस हॉस्पिटल से कोई नवजात बच्चा चोरी हो, सबसे पहले उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए.

बता दें कि वाराणसी और उसके आसपास के अस्पतालों में हुई बच्चा चोरी की घटनाओं के आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में जमानत दे दी थी. इसके खिलाफ बच्चों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया था. कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेंट से रिपोर्ट मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में भारतीय इंस्टीट्यूट की तरफ दिए गए सुझावों को अपने फैसले में जगह दी है और सभी राज्य सरकारों कहा है कि उसे पढ़ कर अमल करें

error: Content is protected !!