National

J&K को राज्य बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश

जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह चार हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करे. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. यह याचिकाएं शिक्षाविद जहूर अहमद भट, सामाजिक कार्यकर्ता अहमद मलिक और अन्य लोगों द्वारा दाखिल की गई थीं. इनमें कोर्ट से अपील की गई है कि केंद्र को दिसंबर 2023 में दिए अपने वादे के अनुसार जम्मू-कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा देने का निर्देश दे. याचिकाकर्ता पक्ष ने कोर्ट को याद दिलाया कि अनुच्छेद 370 को हटाने को वैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा था.

error: Content is protected !!