बर्खास्त IAS ट्रेनी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने खेडकर को 2 मई को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। बता दें कि पहले कोर्ट ने पूजा को 21 अप्रैल तक की गिरफ्तारी से राहत दी थी , लेकिन अब अब सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई तक गिरफ्तारी पर सशर्त रोक बढ़ाई है. बता दें कि खेडकर पर UPSC परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांग कोटा का गलत लाभ उठाने के आरोप लगे है।
इस दौरान न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई की तारीख 21 मई तक खेडकर के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई ठोस जांच नहीं हुई है और दिल्ली पुलिस को जांच तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया.
