शादी खत्म करने के बदले 5 करोड़ की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने महिला को लगाई फटकार

सिर्फ एक साल की शादी खत्म करने के बदले 5 करोड़ रुपये की भारी भरकम मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने इस मांग को “अनुचित और अति” बताते हुए कहा कि यदि ऐसा ही रवैया जारी रहा, तो सख्त आदेश पारित किए जाएंगे. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में जाने की सलाह दी है, ताकि आपसी सहमति से समाधान निकाला जा सके.

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पति के वकील से कहा, “आप इस महिला को वापस बुलाकर गलती कर रहे हैं. आप इन्हें नहीं संभाल पाएंगे.” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक जीवन केवल एक साल का रहा है और पत्नी की डिमांड व्यवहारिक नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला के पति अमेजन में इंजीनियर हैं और उन्होंने तलाक के एवज में 35 से 40 लाख रुपये की पेशकश की थी, जिसे महिला ने ठुकरा दिया.

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि महिला अपनी मांगों पर पुनर्विचार नहीं करती, तो अदालत की ओर से ऐसा आदेश आ सकता है जो उसके हित में न हो. अब दोनों पक्षों को 5 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे मीडिएशन सेंटर में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं. सेंटर से रिपोर्ट आने के बाद अगली सुनवाई होगी. यह मामला वैवाहिक विवादों में आर्थिक मांगों की सीमा को लेकर एक अहम मिसाल बन सकता है.

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